नाबालिक के बलात्कारी को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा,₹15हजार का अर्थदंड भी

Sara Samay News

सारा समय न्यूज नेटवर्क
रायबरेली।थाना जगतपुर भटपुरवा निवासिनी 10 वर्षीय बालिका जो कि नल पर पानी भरने गई थी उसी के साथ दुराचार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष का कारावास एवं ₹15000 अर्थ दंड से दंडित किया है। न्यायालय अपर जज पॉक्सो द्वितीय की अदालत में शासकीय अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अशोक त्रिवेदी की मजबूत पैरवी एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका के साथ दुराचार के मामले में दोषी को दंडित किया है। पीड़िता की मां ने दिनांक 23.05.2013 को थाना जगतपुर में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि समय शाम 5 बजे चंदन पुत्र प्रह्लाद निवासी भटपुरवा मजरे जगतपुर थाना जगतपुर ने उसकी 10 वर्षीय बालिका जानवर चराने गयी थी घर वापस आते समय चंदन के नल पर पानी पीने लगी ,चंदन दारू पिये था वह मेरी लड़की का हाथ पकड़कर जबरन खींचने लगा और शटर के अंदर ले गया ।जब वह चिल्लाई तो हाँथ ऐंठ कर छोड़ दिया । जब मेरी मां उसके घर पूँछने गई तो उसने मारपीट किया।पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरे मामले की विवेचना के उपरांत संकलित साक्ष्यों के आधार पर चंदन के विरुद्ध बलात्कार एवं मारपीट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। शासकीय अधिवक्ता अशोक त्रिवेदी ने मामले की जमकर पैरवी की और न्यायालय ने उक्त मामले में अपना निर्णय सुनते हुए अभियुक्त चंदन को दोषी करार दिया,जिसके तहत आरोपी को 10 वर्ष का करावास एवं 15 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।इस निर्णय से खुश होकर पीड़ित के परिजनों ने न्यायालय व शासकीय अधिवक्ता के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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